पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाईवे करनाल के आदेशानुशार वा पुलिस अधीक्षक सिरसा श्री उदय सिंह मीणा के दिशा-निर्देशानुसार जिला मे यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया गया जिसमे ज्यादातर तेज गति से वाहन चलाने तथा नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के मोटरवाहन अधिनियम की धारा के अन्तर्गत चालान किए गए और यातायात नियमों की जानकारी दी गई साथ ही प्रबंधक थाना ने नाबालिग बच्चों के अभिभावकों को मौके पर बुलाकर उन बच्चों का वाहन उनके अभिभावकों के सुपरत किया और कहा कि जबतक आपके बच्चों की उम्र 18 वर्ष नही होती वा जबतक वह प्रशिक्षण करके अपना ड्राईविंग लाईसैंस नही बनवा लेते तबतक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दें फिर भी नाबालिग बच्चे वाहन चलाते पाए जाते हैं तो अभिभावकों के खिलाफ भी मोटरवाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।
साथ ही उप0 नि0 धर्मचंद ने तेज गति से चला रहे वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा मे वाहन चलाने बारे आहवान किया और बतलाया कि फोरलेन हाईवे पर कार / जीप की अधिकतम गति सीमा 100 कि0 मी0, मोटरसाईकिल की अधिकतम गति सीमा 80 कि0 मी0, ट्रक / बस की अधिकतम गति सीमा 80 कि0 मी0 प्रति घंटा है जो वाहन चालक निर्धारित गति सीमा मे ही अपना वाहन चलाए यदि वाहन चालकों द्वारा निर्धारित गति सीमा से अधिक गति मे वाहन चलाते पाए जाने पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत चालान किया जायेगा और वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसैंस तीन माह के निलम्बन हेतू सुप्रीम कोर्ट रोड सेफटी कमेटी के दिशा-निर्देशानुशार सम्बन्धित लाईसैंसिंग अथोरिटी मे भेजा जायेगा ।