नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, जो कि बड़ी बेंच की सुनवाई तक लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी फंडिंग के सवालों को देखते हुए केवल पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी को अनुचित माना है। इस मामले की आगे की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी, जिसके लिए कोर्ट ने सीजेआई को पत्र भेजा है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बावजूद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसका कारण यह है कि सीबीआई ने उन्हें एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया हुआ है। इस वजह से वे दूसरे मामले में जेल में ही रहेंगे।
आपको बता दें कि जिस मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, उसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही थी। यह मामला कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले ही ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 38 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
ईडी की चार्जशीट में सीएम अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी नंबर 38 के रूप में नामित किया गया है। चार्जशीट में केजरीवाल को किंगपिन बताया गया है और यह भी कहा गया है कि गोवा चुनाव में रिश्वत के पैसे का उपयोग करने की उन्हें जानकारी थी और वे इसमें शामिल थे।
चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के बीच वॉट्सएप चैट का विवरण भी शामिल है। अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि तेलंगाना की नेता के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25.Five करोड़ रुपए गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। चैट से यह साफ होता है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते थे।
इस घटनाक्रम ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।